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NEW TRANSPORT POLICY : हल्की गाड़ियों में सीट बेल्ट का अलार्म जरूरी

अगले दो सालों में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन नीति में अहम बदलाओ लागू होंगे । 

2025 से हल्के निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए नए नियम तय होंगे। 2026 से भारी वाहनों के लिए नए नियम प्रभावी होंगे ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2025 के बाद बने हल्के वाहनों में फ्रन्ट और बैक सीट के लिए बेल्ट अलार्म सिस्टम जरूरी होगा । पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने पर 1000 रु के चालान  का प्रावधान है लेकिन अभी सभी वाहनों में अलार्म सिस्टम इन बिल्ट नहीं है ।  

बसों में भी सीट बेल्ट अनिवार्य होगा 

2026 से सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम भारी वाहनों पर भी लागू होगा । इनमे बस,ट्रैवलर और मिनी बस सभी शामिल होंगे । हर सीट पर बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा ।

नितिन गडकरी : खराब  मोड़ और स्पीड ब्रैकर जैसी खामियाँ दूर करके हादसों में कमी लाएंगे 

सड़क दुर्घटनाओं में  कमी लाने के लिए सड़क इंजीनियरिंग की खमिया को भी अगले दो सालों में दूर किया जाएगा । ज्यादातर दुर्घटनाओ के लिए सड़क बनाने से पहले डीपीआर में खामियाँ नोटिस की गई है। इसमे मोड पर शार्प टर्न, स्पीड कम करने जैसे अवरोधक, खराब निर्माण सामग्री ,मार्जिन लाने जैसी दर्जनों कमियाँ  चिन्हित हो रही है । जो राजमार्ग बन चुके है ,उनकी डिजाइन ठीक की जाएगी ।

 

 

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